भारतीय रिजर्व बैंक, देश के केंद्रीय बैंक ने 2018 से एक निर्देश का हवाला देते हुए स्थानीय बैंकों द्वारा उपयोगकर्ताओं के लिए क्रिप्टो सेवाओं को बंद करने के बाद आज एक नया निर्देश जारी किया। आधिकारिक फाइलिंग पता चलता है.
बैंक ने कहा, "मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया है कि कुछ बैंकों / विनियमित संस्थाओं ने 06 अप्रैल, 2018 के आरबीआई परिपत्र का संदर्भ देकर अपने ग्राहकों को आभासी मुद्राओं में लेनदेन के प्रति आगाह किया है।"
वर्चुअल करेंसी (वीसी) में लेन-देन के लिए ग्राहक ड्यू डिलिजेंसhttps://t.co/iAUAx8KpRh
- रिजर्व बैंकऑफइंडिया (@ आरबीआई) 31 मई 2021
प्रभाव में नहीं
इसमें कहा गया है कि 04 मार्च, 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्कुलर को रद्द किए जाने के बाद बैंकों / विनियमित संस्थाओं द्वारा उपरोक्त परिपत्र के ऐसे संदर्भ "क्रम में नहीं" थे।
भारत का क्रिप्टोकरेंसी के साथ एक अस्थिर संबंध है, मुख्य रूप से इसकी वित्तीय संरचना को नियंत्रित करने के तरीके के कारण। देश का वित्तीय मंत्रालय, जो देश में सभी वित्तीय नवाचारों की देखरेख करता है, आरबीआई की तुलना में अधिक क्रिप्टो-फ्रेंडली है, जो नियंत्रित करता है कि रुपया कैसे जारी किया जाता है और प्रसारित होता है और क्रिप्टोकुरेंसी को 'खतरे' के रूप में देखता है।
भारत में क्रिप्टो समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण🇮🇳।
हम सभी के लिए खुशी का पल।
आरबीआई स्पष्ट रूप से कहता है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों में लेनदेन के खिलाफ बैंकिंग प्रतिबंध के 2018 के परिपत्र को सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2020 को अलग रखा था। pic.twitter.com/TgRISbIp7V
- क्रिप्टो कानून (@ क्रिप्टोकानून) 31 मई 2021
लेकिन इस बार, आरबीआई ने भी अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कदम बढ़ाया। एचडीएफसी, एसबीआई और अन्य जैसे बैंकों ने हाल ही में पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टो-लिंक्ड ग्राहकों को पाठ्यक्रम भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि वे क्रिप्टो व्यवसायों जैसे एक्सचेंज या वॉलेट से लेनदेन का समर्थन नहीं करेंगे।
बैंकों ने अपने निर्णय के लिए 2018 की तानाशाही का हवाला दिया, यह कहते हुए कि ऐसे खातों को समाप्त होने का जोखिम है, अगर वे क्रिप्टो सेवाओं के साथ जुड़ना जारी रखते हैं।
क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी मानदंड जारी रखने के लिए
आरबीआई ने आज अपने निर्देश में कहा कि अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) नीतियों और अन्य एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सुरक्षा उपायों की जिम्मेदारी स्वयं बैंकों पर है।
"बैंक, साथ ही ऊपर वर्णित अन्य संस्थाएं, हालांकि, केवाईसी, एएमएल, आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) के लिए मानकों को नियंत्रित करने वाले नियमों और रोकथाम के तहत विनियमित संस्थाओं के दायित्वों के अनुरूप ग्राहकों की उचित परिश्रम प्रक्रियाओं को जारी रख सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, (पीएमएलए), “सूचना में आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमोहन यादव ने लिखा।
इस बीच, स्थानीय उद्यमियों ने कहा कि यह कदम सही दिशा में उठाया गया कदम है।
क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निश्चल शेट्टी ने स्थानीय आउटलेट को एक बयान में कहा, "यह पूरे उद्योग के लिए एक बहुत ही सकारात्मक विकास है।" नवभारत टाइम्स.
उन्होंने कहा, "बैंकों के बीच बहुत भ्रम था कि क्या वे उद्योग में अपने ग्राहकों को सेवा दे सकते हैं। यह अधिसूचना इसे स्पष्ट करती है।" भारतीय क्रिप्टो यूजर्स यकीनन राहत महसूस कर रहे हैं।
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