कांग्रेसी एममर ने पेश किया 'सिक्योरिटीज क्लैरिटी एक्ट'

कांग्रेसी एममर ने पेश किया 'सिक्योरिटीज क्लैरिटी एक्ट'

कांग्रेसी एम्मर ने 'सुरक्षा स्पष्टता अधिनियम' प्लेटोब्लॉकचेन डेटा इंटेलिजेंस पेश किया। लंबवत खोज. ऐ.

रिपब्लिकन कांग्रेसी टॉम एम्मर ने गुरुवार को डिजिटल परिसंपत्ति फर्मों के नियमों के संबंध में वेब3 उद्योग को स्पष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से एक विधेयक पेश किया।

RSI प्रतिभूति स्पष्टता अधिनियम यह संहिताबद्ध करने का प्रयास करता है कि जिन परिसंपत्तियों में 1933 प्रतिभूति अधिनियम के अनुसार सुरक्षा शामिल नहीं है, उन्हें उस स्थिति में प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जब वे एक निवेश अनुबंध के तहत बेची जाती हैं, जो स्वयं एक सुरक्षा है।

"प्रतिभूति स्पष्टता अधिनियम क्रिप्टो परियोजनाओं को अनुपालन तरीके से अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए मौजूदा प्रतिभूति कानून में एक प्रमुख शब्द, 'निवेश अनुबंध परिसंपत्ति' सम्मिलित करता है," एम्मर ट्वीट किए.

गैर-लाभकारी वेब3 लॉबिंग समूह, कॉइन सेंटर के कार्यकारी निदेशक जेरी ब्रिटो ने बिल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "यह सबसे स्मार्ट दृष्टिकोण है जो हमने इस बारे में स्पष्टता प्रदान करने के लिए देखा है कि प्रतिभूति कानून डिजिटल परिसंपत्तियों पर कैसे लागू होता है।"

बिल कुछ ही दिन बाद आता है यूरोपीय संघ ने MiCA को मंजूरी दे दी, डिजिटल परिसंपत्ति नियमों का एक व्यापक पैकेज।

क्रिप्टो उद्योग को लक्षित करके विनियमन के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एसईसी को वेब3 उद्योग के हितधारकों, सार्वजनिक अधिकारियों और अन्य नियामक एजेंसियों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर में, आलोचकों ने इसे दफनाने के लिए एसईसी की निंदा कीदावा 2018 के शुरुआती सिक्के की पेशकश (आईसीओ) के खिलाफ दायर एक शिकायत में कहा गया है कि संपूर्ण एथेरियम पारिस्थितिकी तंत्र इसके नियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

कॉइनबेस, शीर्ष अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज,sued एसईसी ने पिछले महीने एसईसी को एक पिछली याचिका का जवाब देने में विफल रहने के बाद एसईसी को अपनी औपचारिक नियम बनाने की प्रक्रिया का पालन करने और सार्वजनिक इनपुट द्वारा सूचित नियमों को वितरित करने की मांग की थी।

निवेश अनुबंध परिसंपत्ति

विधेयक में तर्क दिया गया है कि डिजिटल संपत्तियां जो प्रतिभूतियां नहीं हैं, उन्हें अक्सर निवेश अनुबंधों के साथ "अनावश्यक रूप से मिश्रित" किया जाता है, जिसके तहत उन्हें बेचा या वितरित किया जा सकता है।

बिल में कहा गया है, "परिसंपत्ति और प्रतिभूति अनुबंध के बीच अंतर किए बिना, टोकन परियोजनाएं जो विकास के लिए पूंजी जुटाती हैं, परियोजना विकेंद्रीकृत होने के बाद प्रतिभूति ढांचे से बाहर नहीं जा सकती हैं, जो परियोजना की उपयोगिता में बाधा डालती है और अंततः टोकन धारकों को नुकसान पहुंचाती है।" .

यदि पारित हो जाता है, तो विधेयक यह कहते हुए प्रतिभूति अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है कि "सुरक्षा' शब्द में निवेश अनुबंध परिसंपत्ति शामिल नहीं है।" संशोधनों में "निवेश अनुबंध परिसंपत्ति" को एक ऐसी संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो "बेची गई या अन्यथा हस्तांतरित की गई... एक निवेश अनुबंध के अनुसार जिसे अन्यथा सुरक्षा नहीं माना जाता है।"

संशोधनों में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि डिजिटल संपत्तियां निवेश अनुबंध परिसंपत्ति वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा कर सकती हैं।

विधेयक में यह भी कहा गया है कि इसी तरह के संशोधन 1940 के निवेश सलाहकार अधिनियम, 1940 के निवेश कंपनी अधिनियम, 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम और 1970 के प्रतिभूति निवेशक संरक्षण अधिनियम में भी किए जाने चाहिए।

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