क्रिप्टो राउंडअप: 16 अक्टूबर 2023 | क्रिप्टोCompare.com

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अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने ग्रेस्केल के बिटकॉइन ट्रस्ट (जीबीटीसी) को स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) बनने से इनकार करने वाले अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने का फैसला किया है।

अगस्त में, वाशिंगटन की एक अदालत ने कहा कि एसईसी ने गलती की जब उसने फंड को स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में बदलने की ग्रेस्केल की योजना को ठुकरा दिया, जिससे निवेशकों के लिए डिजिटल मुद्रा खरीदना और बेचना आसान हो जाएगा।

अदालत के फैसले से नहीं लड़ने के एसईसी के फैसले का मतलब है कि नियामक जल्द ही ग्रेस्केल के आवेदन पर फिर से विचार करेगा। इस मामले पर करीब से नजर रखी जा रही है क्योंकि उद्योग ने ऐसे उत्पादों को मंजूरी मिलने के लिए 10 साल तक इंतजार किया है।

एक स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ निवेशकों को सीधे स्वामित्व के बिना अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश प्राप्त करने की अनुमति देगा, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपनी निजी कुंजी का प्रबंधन नहीं करना होगा। एसईसी ने अब तक सभी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ आवेदनों को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि आवेदकों ने यह साबित नहीं किया है कि वे निवेशकों को उन लोगों से सुरक्षित रख सकते हैं जो बाजार में हेरफेर करने की कोशिश कर सकते हैं।

इनकार को देखते हुए, ग्रेस्केल ने एसईसी पर मुकदमा दायर किया, यह तर्क देते हुए कि नियामक ने पहले बिटकॉइन वायदा ईटीएफ में धोखाधड़ी को रोकने के लिए निगरानी समझौतों को हरी झंडी दी थी, यह देखते हुए कि एक समान व्यवस्था ग्रेस्केल के स्पॉट ईटीएफ के लिए संतोषजनक होनी चाहिए, क्योंकि स्पॉट और वायदा फंड दोनों बिटकॉइन की कीमत पर निर्भर करते हैं।

अपील अदालत ने फैसला सुनाया कि एसईसी द्वारा ग्रेस्केल के अनुरोध को अस्वीकार करना मनमाना था क्योंकि उसने कभी यह नहीं बताया कि दोनों व्यवस्थाएं काफी अलग क्यों थीं।

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