वीडियो: 'आरबीआई को छोड़कर सभी मुद्राएं संपत्ति हैं' भारतीय वित्त मंत्री ने 30% टैक्स प्लेटोब्लॉकचेन डेटा इंटेलिजेंस पर स्पष्टीकरण दिया। लंबवत खोज. ऐ.

वीडियो: 'RBI को छोड़कर बाकी सभी करेंसी एसेट्स हैं' भारतीय वित्त मंत्री ने 30% टैक्स पर दी सफाई

वीडियो: 'आरबीआई को छोड़कर सभी मुद्राएं संपत्ति हैं' भारतीय वित्त मंत्री ने 30% टैक्स प्लेटोब्लॉकचेन डेटा इंटेलिजेंस पर स्पष्टीकरण दिया। लंबवत खोज. ऐ.

भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब उन्होंने घोषणा की कि "मैं मुनाफा कमाने वाले लोगों पर कर लगाने के लिए नियम लागू होने तक इंतजार नहीं करती, तो मैं स्पष्ट रूप से इंतजार नहीं करती।" हालाँकि, पर नए कर पर एनडीटीवी के सवाल पर वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि कर केवल डिजिटल संपत्तियों से हुई कमाई पर है और "अभी जारी की जाने वाली मुद्रा पर कर नहीं लगाया गया है।"

30% टैक्स का प्रस्ताव

क्रिप्टो व्यापार से अर्जित लाभ पर प्रस्तावित 30% कर में तर्क। डिजिटल परिसंपत्तियों, जिसमें "क्रिप्टो दुनिया" और डिजिटल मुद्रा शामिल है, के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए, जिसे केवल केंद्रीय बैंक जारी कर सकता है, सुश्री सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट में डिजिटल परिसंपत्तियों के लेनदेन से होने वाले मुनाफे पर 30 प्रतिशत कर लगाने की घोषणा पर कुछ प्रकाश डाला है।

एनडीटीवी के हवाले से एफएम ने कहा,

“आइए पहले यह समझें कि हम उस मुद्रा पर कर नहीं लगा रहे हैं जो अभी तक जारी नहीं की गई है। और वह प्रावधान अब कर दिया गया है, और डिजिटल रुपये के नाम से मुद्रा जारी की जाएगी। सटीक नाम आपको थोड़ा बाद में मिलेगा, लेकिन रिज़र्व बैंक ही इसे जारी करने वाला है। और रिज़र्व बैंक जो जारी करता है वह डिजिटल मुद्रा है। डिजिटल के नाम पर इसके बाहर जो कुछ भी संपत्तियां व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही हैं।” 

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और उन परिसंपत्तियों के लेनदेन में, यदि मुनाफा कमाया जा रहा है, तो हम उस लाभ पर 30 प्रतिशत कर लगा रहे हैं... इसलिए, क्रिप्टो दुनिया में प्रत्येक लेनदेन में 1 प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) होगा। तो, भेद बहुत स्पष्ट हैं। मुद्रा रिजर्व बैंक के पास है। वह इस वर्ष किसी समय जारी किया जाएगा। क्रिप्टो दुनिया में होने वाले लेन-देन विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के होते हैं और इसके लिए, हर लेन-देन पर कर लगता है, ”सुश्री सीतारमण ने कहा।

डिजिटल परिसंपत्तियों पर स्पष्टता का अभाव

क्रिप्टो पर नजर रखने वालों ने लगातार ऐसे समय में डिजिटल संपत्तियों पर कर लगाने में स्पष्टता की कमी की ओर इशारा किया है जब क्रिप्टोकरेंसी किसी भी विनियमन के तहत नहीं हैं। वित्त मंत्री ने तर्क दिया कि वह मुनाफा कमाने वाले लोगों पर कर लगाने से पहले नियमों का इंतजार नहीं कर सकतीं।

आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगा. कोई मुद्रा तभी मुद्रा बनती है या होती है जब केंद्रीय बैंक उसे देता है, यहां तक ​​कि क्रिप्टो भी। इसके बाहर की किसी भी चीज़ को आमतौर पर क्रिप्टोकरेंसी के रूप में जाना जाता है; वे मुद्राएं नहीं हैं.

इसलिए आरबीआई डिजिटल मुद्रा जारी करेगा, और अन्य सभी डिजिटल संपत्तियां संपत्ति मानी जाएंगी। आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा का सटीक नाम जानने से पहले हमें कुछ समय इंतजार करना होगा। इसके बाहर सब कुछ डिजिटल के नाम पर है, जो भी संपत्ति व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही है।

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स्रोत: https://coingape.com/all-except-rbi-currency-are-assets- Indian-finance-minister-clarifys-on-30-tax/

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